चेक बाउंस मामले में अदालत ने दोषी को छह माह की कैद और 1.35 लाख रुपये जुर्माने की सुनाई सजा

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

28 फरवरी 2023

अंब में चेक बाउंस मामले में अदालत ने दोषी को छह माह की कैद और 1.35 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-3 जज कुलदीप शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता संदीप एस चंदेल ने बताया कि दोषी ने शिकायतकर्ता केसीसी बैंक शाखा धुसाड़ा से लोन लिया था। किस्त जमा करने के लिए उसने 2017 में 95000 रुपये का चेक दिया। बैंक ने जब कैश करवाने के लिए चेक को लगाया तो खाते में पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसके कारण चेक बाउंस हो गया। बैंक की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया। मामले में अदालत ने आरोपी जीवन कुमार निवासी धुसाड़ा को दोषी करार देते हुए एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत छह माह की कैद और 1.35 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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