
#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
31 अगस्त 2023

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस ऑनलाइन दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र से ऑनलाइन दवाओं की गैरकानूनी बिक्री पर छह हफ्ते के भीतर अपना रुख भी स्पष्ट करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से कहा गया कि इस मुद्दे पर जारी नियमों के मसौदे पर फिलहाल सलाह-विमर्श जारी है। पीठ ने अंतरिम निर्देश देते हुए कहा कि बिना वैध लाइसेंस ऑनलाइन दवाएं बेच कर उसके 12 दिसंबर, 2018 के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर दोनों सरकारें अगली सुनवाई से पहले जरूरी कानूनी कार्रवाई करें।
खुद को बताया खाने की डिलीवरी जैसा एप
कुछ ई-फार्मेसी ने पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट में कहा था कि उन्हें ऑनलाइन दवाएं बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वे केवल खाने की डिलीवरी करने वाले एप की तरह दवाएं डिलीवर कर रही हैं। जिस तरह उन एप को रेस्त्रां के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, ई-फार्मेसी को भी दवाएं खरीदने वाले अपने ग्राहकों तक इन्हें पहुंचाने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए।
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