
#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
5 जून 2023
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा पॉक्सो कोर्ट धर्मशाला ने छात्रा से अश्लील हरकतें करने के दोषी जगदीश निवासी गांव बलेठा, नूरपुर को तीन साल कैद और 2,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद साधारण कारावास में गुजारनी होगी। जानकारी के अनुसार 23 जून, 2018 को पीड़िता ने एसडीपीओ नूरपुर को डाक के माध्यम से एक शिकायत भेजी थी।
शिकायत में बताया गया था कि वह एक स्कूल छात्रा है और आरोपी उसके स्कूल का एक सफाई कर्मचारी है। 22 फरवरी, 2017 को आरोपी जगदीश ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की। अश्लील हरकत किए जाने के बारे में पीड़िता ने स्कूल की यौन उत्पीड़न कमेटी को बताया। इसके बाद आरोपी जगदीश ने अपना अपराध कबूल किया था और स्कूल से अपना त्यागपत्र दे दिया था। साथ ही विनती की थी कि उसे पुलिस के हवाले न किया जाए, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी ने पीड़िता के माता-पिता पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि उसे दोबारा नौकरी पर रखवा दिया जाए और वह पीड़िता के माता-पिता को बार-बार परेशान करने लगा। इस पर पीड़िता ने शिकायत डाक के माध्यम से भेजी।
शिकायत पत्र की जांच एसआई नूरपुर की ओर से की गई। पुलिस ने केस दर्जकर आगामी कार्रवाई शुरू की। इस मामले में 17 गवाहों को पेश किया गया। इस केस की पैरवी स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सोहम कौशल और राजरानी ने की। वहीं, आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा पॉक्सो कोर्ट धर्मशाला स्थित कांगड़ा ने सजा सुनाई है।
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