नंबर प्लेट और टायरों में अवैध बदलाव पर होगा भारी चालान, सभी एसपी को निर्देश जारी

शिमला। हिमाचल पुलिस वाहनों की नंबर प्लेट और टायर में अवैध छेड़छाड़ को लेकर सख्ती बरतने जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत ऐसे वाहनों के 5,000 से 10,000 रुपये तक के चालान होंगे। हिमाचल प्रदेकर मिल रहीश में वाहनों के नंबर प्लेट और टायरों में अवैध बदलाव को ले शिकायतों के बाद प्रदेश पुलिस ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। पिछले दिनों हमीरपुर में मॉडिफाइड आल्टो कार का भारी भरकम चालान किया गया है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं।

वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट लगाना, गैर-मानक फॉन्ट का इस्तेमाल, स्टाइलिश डिजाइन अथवा नंबर प्लेट पर स्टीकर या अक्षरों से छेड़छाड़ कानून अवैध है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 1988 व सीएमवीआर 1989 की धारा 177 के तहत नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर कार्रवाई का प्रावधान है। वाहनों में ओवरसाइज या अत्यधिक चौड़े टायर, व्हील आर्च से बाहर निकले टायर, गैर-स्वीकृत टायर रिम और वाहन के तय मानकों से अलग टायर लगाने पर भी कार्रवाई होगी। डीजीपी अशोक तिवारी का कहना है कि वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कानूनन अपराध है। टायरों में किसी भी प्रकार का संशोधन वाहन की स्थिरता, ब्रेकिंग सिस्टम और सड़क सुरक्षा को प्रभावित करता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। वाहन चालकों से आग्रह है कि नियमों के अनुरूप ही वाहन का उपयोग करें।

ऑनलाइन चालान से बचने को नंबर प्लेट पर लगा रहे ग्रीस
कैमरा फुटेज के आधार पर होने वाले ऑनलाइन चालान से बचने के लिए भी नंबर प्लेट से गड़बड़ी की जा रही है। कई क्षेत्रों में दो पहिया वाहनों पर पूरा नंबर नहीं लिखवाया जा रहा तो कुछ वाहनों में नंबर प्लेट पर ग्रीस लगाई जा रही है। व्यावसायिक वाहनों में चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट के ऊपर कपड़ा या झालर लटकाने की तरकीब भी अपनाई जा रही है। ऐसा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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