सड़क का निर्माण करने पर सरकार की ओर से मुआवजा नहीं देना असांविधानिक

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

22 जुलाई 2023

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क बनाने और मुआवजा से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने सड़क बनाने के लिए भूमि के अधिग्रहण पर सरकार की ओर से मुआवजा न देना असांविधानिक ठहराया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने तहसील रोहड़ू में 28 वर्ष पहले बनाई गई सड़क की लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता रामानंद और अन्य दो दशकों से मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। अदालत ने सरकार से आशा जताई है कि याचिकाकर्ताओं को दो महीनों के भीतर मुआवजा दिया जाए।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि हालांकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फिर भी अनुच्छेद 300-ए के तहत यह एक सांविधानिक अधिकार है। इस दृष्टिकोण से अनुच्छेद 300-ए के तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि राज्य के पास जनता की भलाई के लिए भूमि के मालिक की संपत्ति को लेने की शक्ति है, लेकिन सरकार इसकी क्षति की भरपाई करने के लिए बाध्य है। अदालत ने कहा कि हालांकि जिस व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया है उसे मुआवजा देने का अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। वर्ष 1995 में तहसील रोहड़ू में उधो-निवास-झाकड़-बरतु सड़क के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

इसमें याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण भी किया गया। वर्ष 1997 में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिया गया। लेकिन याचिकाकर्ताओं को मुआवजे की राशि से वंचित किया गया।  इसके बाद उन्होंने सरकार के पास अपना पक्ष रखा कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। जिन लोगों को वर्ष 1997 में मुआवजा नहीं दिया गया था, उन्हें वर्ष 2014 में मुआवजा दिया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने दोबारा से मुआवजे के लिए आवेदन किया था। जिसे राज्य सरकार ने 29 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया था।  इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर राज्य सरकार के 29 सितंबर 2022 के आदेशों को खारिज कर दिया।

कर्मचारियों को वरीयता लाभ न देने पर वन निगम को लगाई 30 हजार रुपये की कॉस्ट
प्रदेश हाइकोर्ट ने वन निगम के कर्मचारियों को वरीयता लाभ न देने पर 30 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है। अदालत ने निगम के प्रबंध निदेशक, निदेशक दक्षिण और क्षेत्रीय प्रबंधक चौपाल को कॉस्ट की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि यदि अदालती आदेशों की अनुपालाना में कोताही बरती गई तो उस स्थिति में प्रतिकूल आदेश पारित किए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया

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