
ख़बर अभी अभी ब्यूरो सोलन
7 मई 2023

परिवार रजिस्टर में अगर पिता और बेटे के नाम दर्ज हों तो इससे सरकारी दिशा-निर्देश रद्द नहीं हो जाते हैं। यह आदेश राज्य सूचना आयोग ने जारी किए हैं। आयोग ने प्रथम अपीलीय अथारिटी एसडीएम के स्पष्टीकरण पर मुहर लगाते हुए इन्हें जारी किया है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देने के लिए पिता भी परिवार का सदस्य है। परिवार रजिस्टर में अगर पिता और बेटे के नाम दर्ज हों तो इससे सरकारी दिशा-निर्देश रद्द नहीं हो जाते हैं। यह आदेश राज्य सूचना आयोग ने जारी किए हैं। आयोग ने प्रथम अपीलीय अथारिटी एसडीएम के स्पष्टीकरण पर मुहर लगाते हुए इन्हें जारी किया है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान के समक्ष की गई एक शिकायत के मामले में यह आदेश जारी हुए हैं।
इस आदेश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस (इकोनोमिकली वीकर सेक्शन) प्रमाणपत्र को जारी करने के दिशा-निर्देशों में परिवार की संज्ञा पूरी तरह से स्पष्ट है। इनके अनुसार पिता परिवार का सदस्य है। इस तरह की प्रस्तुति कि पंचायत के रजिस्टर के अनुसार पिता और पुत्र अलग-अलग पारिवारिक रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं, यह राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों को रद्द नहीं करती है।
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