अमिताभ अवस्थी हिमाचल वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त, अधिसूचना जारी

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

25 जुलाई 2023

IAS officer Amitabh Awasthi appointed the chairman of Himachal Water Cess Commission, notification issued

हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के लिए गठित किए गए आयोग के अध्यक्ष सहित चार सदस्यों की नियुक्तियों संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वह 31 जुलाई को सेवानिवृति के बाद इस पद का कार्यभार संभालेंगे। आयोग में एचएम धूरेटा, अरूण शर्मा व जोगिंद्र सिंह  सदस्य नियुक्त किए गए हैं।  आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का सेवाकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए होगा। इस संबंध में जल शक्ति विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इतना मिलेगा वेतन
वाटर सेस आयोग जल उपकर से संबंधित तमाम अपीलों की सुनवाई करेगा। आयोग हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम -2023 के अनुसार काम करेगा। राज्य सरकार ने पहले ही हिमाचल प्रदेश जलविद्युत उत्पादन पर जल उपकर राज्य आयोग अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम -2023 अधिसूचित कर दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।

आयोग के अध्यक्ष प्रतिमाह 1,35,000 रुपये नियत मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। सदस्य 1,20,000 रुपये नियत मूल वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक रखेंगे। अगर कोई सरकारी अधिकारी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होता है तो वह अपने निर्धारित वेतनमान और भत्तों का लाभ लेगा। अगर अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुका है तो उन्हें अंतिम वेतनमान के बराबर लाभ मिलेगा। पेंशन और भत्ते इसमें शामिल नहीं होंगे। अन्य भत्ते जैसे यात्रा, परिवहन, मेडिकल उपचार, टेलीफोन सुविधा आदि भी ग्रुप ए अधिकारी के बराबर दिए जाएंगे।

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