
खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो
12 सितंबर 2022
1.दिनांक 11.09.2022 को जुल्फू राम निवासी कसौली जिला सोलन ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि जब यह अपने घर के आंगन में बैठा था उसी समय रविन्द्र के कुते ने इसे बाजू में काट लिया। जिस सदंर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग अधीन धारा 289 भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
2.दिनांक 11.09.2022 को विशेष अन्वेषण इकाई सोलन कि टीम गश्त के दौरान कसौली रोड़ नजदीक टकसाल गांव मौजूद थी तो स्कूटी न0 HR49G-7634 के चालक अबुलेश उर्फ मुल्ला निवासी कसौली जि0 सोलन व विक्रम भाटिया कसौली जिला सोलन के कब्जा से 10.45 ग्राम चिट्टा/हैरोईन बरामद की गई। जिस सदंर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग अधीन धारा 21,29 ND&PS ACT में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही असमल में लाई जा रही है।
3.दिनांक 11.09.2022 को सुशील निवासी तलवन्डी जिला हिसार ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि इसकी Link Roadways Pvt Ltd. के नाम से अपनी Transport Co. है। इसने ट्रक न0 HR45B-1137 के चालक नवदीप के पास सेब की पेटियां जिरकपूर में Unload करने के लिऐ भेजी थी । लेकिन उक्त ट्रक चालक ने बीच रास्ते में ही किसी अन्य व्यकित को सेब की पेटींया बेच दी। जिस सदंर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग अधीन धारा 407 भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
4.दिनांक 12.09.2022 को नारायण दास निवासी कसौली जिला सोलन ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि दिनांक 11.09.2022 को भूपेन्द्र सिहं ने टिप्पर से इसकी जमीन में मिट्टी गिराई थी जब इसने भूपेन्द्र सिंह को जमीन में मिट्टी डालने के लिए इन्कार किया तो भूपेन्द्र सिंह ने इसका रास्ता रोक कर इसके साथ मारपीट की तथा गाली गलोच करने के उपरान्त जान से मारने की धमकी दी। जिस सदंर्भ में पुलिस थाना कसौली में अभियोग अधीन धारा 341,323,504,506,34 भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
5.दिनांक 07-09-2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 293 चालान किये जाकर कुल 60,600/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमें Drunken driving =02, Rash/negligent/dangerous driving=03, over speeding =22,Without driving license =13, using mobile while driving=12, Without helmet =77, Without seat belt =34, तथा अन्य में 130 चालान किये गये है । इसके अतिरिक्त धुम्रपान अधीनियम के तहत कुल 01 चालान किया गया तथा 100 रु0 जुर्माना प्राप्त किया गया।





