खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें खाद्य व्यवसाय संचालक- एल.डी. ठाकुर

मंडी,
स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग, मंडी द्वारा आम जनता को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत फरवरी माह के दौरान सैंपलिंग एवं निरीक्षण संबंधी विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एल.डी. ठाकुर ने आज यहां बताया कि माह के दौरान विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। आगामी होली पर्व के दृष्टिगत विभाग द्वारा जिला भर में मिठाई की दुकानों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और अधिक सघन किया गया है, ताकि खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि फरवरी माह के दौरान इस अवधि में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 20 नमूने जांच हेतु लिए गए। इनमें से दो नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इनमें एक नमूना रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का मिथ्या ब्रांड (मिसब्रांडेड) एवं घटिया गुणवत्ता का पाया गया। एक अन्य गुड़ का नमूना भी घटिया गुणवत्ता का पाया गया। उन्होंने बताया कि इन दोनों मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पनीर के दो नमूनों का विश्लेषण रेफरल फूड प्रयोगशाला द्वारा किया गया, जिन्हें असुरक्षित घोषित किया गया। इस पर आगामी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि विभाग आम लोगों एवं खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक भी कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग की ओर से आज डडौर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 खाद्य व्यवसाय संचालकों ने भाग लिया। शिविर के दौरान सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री वितरित की गई तथा संचालकों की शंकाओं एवं समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। इसके उपरांत स्थानीय खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी किया गया।
सहायक आयुक्त ने बताया कि आज किए गए निरीक्षण के दौरान एक खाद्य व्यवसाय संचालक बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के संचालन करते हुए तथा अनुसूची-4 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। उक्त गैर-अनुपालन के दृष्टिगत मौके पर चालान जारी किया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 21 दुकानों में टेस्टो मीटर की सहायता से प्रयुक्त खाद्य तेल की गुणवत्ता की जांच की गई। कुल ध्रुवीय यौगिक 25% से कम पाए गए, जो अनुमेय सीमा के अंतर्गत हैं।
उन्होंने विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को परामर्श जारी करते हुए कहा कि वे कम कृत्रिम रंग वाली मिठाइयों की खरीद करें तथा विशेष रूप से त्यौहारों के दौरान खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहें। मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ अखबारी कागज पर न तो बेचें और न ही खाएं। खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, खुले और असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने व खाने से परहेज करें। खाद्य सुरक्षा संबंधी किसी भी शिकायत के लिए उपभोक्ता सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), मंडी के कार्यालय से दूरभाष संख्या 01905-222077 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा ईमेल acfoodsafetymandi@gmail.com पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं।

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