
#खबर अभी अभी मंड़ी ब्यूरो*
16 अक्तूबर 2024
हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी की मस्जिद के गठित अवैध हिस्से को हटाने के मामले मे नया मोड़ आ गया है नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव दिवेश कुमार ने नगर निगम आयुक्त मंडी 13 सितंबर को जारी हुई उन आदेशों पर रोक लगा दी है जिसमें एनसी आयुक्त ने मस्जिद की दो मंजिल हटाने के आदेश दिए थे इन आदेशों के बाद अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कुछ राहत मिल गई है आगामी आदेशों तक मस्जिद पर कार्यवाही नहीं की जा सकेगी मंडी मस्जिद मामले अगली सुनवाई 20 अक्टूबर के बाद अब प्रधान सचिव डीसीपी के कोर्ट में होगी।
दिवेश कुमार ने नगर निगम मंडी को ऑफिस रिकॉर्ड के साथ अपना पक्ष रखने के लिए कहां है इस रिकॉर्ड के आधार मंडी मस्जिद को लेकर अंतिम फैसला होगा प्रधान सचिव ने यह आदेश मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद दिए हैं मामले की जानकारी देते हुए नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने कहा कि नगर निगम मंडी द्वारा अवैध मस्जिद को हटाने के आदेश बीते दिनों दिए गए थे लेकिन इस मामले के आगे अपील की जा सकती है इसी को लेकर अब इस मामले को लेकर स्टे आर्डर जारी हुआ है जब तक स्टे आर्डर जारी रहेगा उसे समय तक नगर निगम इस पर कोई फैसला नहीं लेगा





