
खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो
08 सितंबर 2022
.दिनांक 07.09.2022 को पुलिस थाना कसौली की टीम द्वारा गश्त के दौरान जुब्बड़ नजदीक शक्तिघाट के पास जितेन्द्र निवासी कसौली जिला सोलन के कब्जा से देशी शराब की 7 बोतलें बिना परमिट के ब्रामद की गई है । जिस सदंर्भ में अभियोग अधीन धारा 39(1)(a) HIMACHAL PRADESH EXCISE ACT, 2011 में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
2.दिनांक 07.09.2022 को श्री चेत राम निवासी दामकड़ी जिला सोलन ने ब्यान दर्ज करवाया कि यह अनिल कुमार निवासी कोठो जिला सोलन के घर में मिस्त्री जगदीश कुमार के साथ लकड़ी का काम कर रहा था उसी समय जगदीश कुमार के हाथ से लकडी काटने का ग्राईंडर छूट कर इसकी टांग में लग गया जिससे इसकी टांग में चोटें आई है। यह हादसा जगदीश कुमार द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य करने के कारण हुआ है। जिस सदंर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग अधीन धारा 336,338 भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
3.दिनांक 07.09.2022 को श्री बली राम निवासी अर्की जिला सोलन ने पुलिस थाना अर्की में अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि पानी की पाईप लाईन बिछाने को लेकर गोरख राम ने अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर इसके साथ लड़ाई झगड़ा किया तथा पाईप को तोड़कर जान से मारने की धकमी दी है। जिस सदंर्भ में अभियोग अधीन धारा 147,427,447,506 भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
4.दिनांक 07.09.2022 को नरयाल गांव से एक व्यकित ने फोन द्वारा पुलिस थाना परवाणु पर सूचना दी कि इसकी कम्पनी की ऊपरी मजिंल पर बने लोहे के शेड में इसके पास काम करने वाले एक नेपाली मूल के व्यकित ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली है। जो प्राप्त सूचना की तस्दीक के लिए तुरन्त पुलिस टीम मौका पर पहुचीं, जंहा पर मृतक रवि सुनार निवासी शिव नगर नेपाल लोहे के शेड में पंखे के कुण्डे से दुपटे का फंदा बना कर लटका हुआ पाया गया। छानबीन के दौरान मृतक की पत्नि हिरा देवी ने बताया कि इसका पति मानसिक तौर पर परेशान रहता था मृतक रवि सुनार की मृत्यु पर कोई सदेंह प्रकट न किया है। छनबीन से मृतक रवि सुनार की मृत्यु फांसी लगाकर होनी पाई गई है। जिस सदंर्भ में पुलिस थाना परमाणु में धारा 174 दण्ड प्रक्रियां सहिंता के तहत कार्यवाही अमल लाई जा रही है।
5.दिनांक 07-09-2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 184 चालान किये जाकर कुल 11,500/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमें Rash/negligent/dangerous driving=05, ver speeding =04,Without driving license =06, using mobile while driving=04,Without helmet= 45, Without seat belt =04, तथा अन्य में 116 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त धुम्रपान अधीनियम के तहत कुल 02 चालान किए गए तथा 200 रु0 जुर्माना प्राप्त किया गया।





