डीसी ने पंचायत प्रधान को पद से हटाया, 23 लाख की धनराशि का दुरुपयोग

#खबर अभी अभी सिरमौर ब्यूरो*

13 अक्तूबर 2023

Sirmour DC sumit khimta expels Panchayat pradhan for misusing funds

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवचार का दोषी पाए जाने पर शिलाई विकास खंड की ग्राम पंचायत हल्लां की प्रधान को तत्काल पद से हटा दिया है। उपायुक्त सिरमौर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 (1) की उप धारा का (ख) व (ड.) के तहत ग्राम पंचायत हल्लां की प्रधान का पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है इसलिए उन्हें प्रधान पद से तत्काल हटाया जाता है।

प्रधान को छह वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146 (2) के अंतर्गत पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। उपायुक्त सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रधान को 23,57,608 रुपये की दुरुपयोग की गई धनराशि को तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्हें ग्राम पंचायत हल्लां की नकद राशि व पंचायत अभिलेख अथवा अन्य कोई स्टोर का सामान, प्रधान पद की मुहर के साथ तुरंत सचिव ग्राम पंचायत हल्लां को सौंपने के लिए भी कहा गया है।

आदेश में कहा कि गया है कि ग्राम पंचायत हल्लां प्रधान के विरूद्ध पंचायत के विभिन्न कार्यों में अनियमितता और धन के दुरुपयोग का मामला आया था। एसडीएम शिलाई द्वारा इन मामलों की नियमित जांच की गई और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन दोषी प्रधान का उत्तर नियमित जांच रिपोर्ट से विपरीत होने के कारण असंतोषजनक पाया गया है।

#खबर अभी अभी सिरमौर ब्यूरो*

Share the news