ढालपुर चौक से प्रेस क्लब क्षेत्र तक यातायात को सुचारू बनाने के लिए नई पार्किंग और नो-पार्किंग जोन की अधिसूचना जारी

कुल्लू-
जिला दंडाधिकारी कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा (IAS) ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ढालपुर चौक से प्रेस क्लब क्षेत्र तक यातायात को सुचारू बनाने के लिए नई पार्किंग और नो-पार्किंग जोन की अधिसूचना जारी की है । यह व्यवस्था प्रारंभिक तौर पर 04 अप्रैल 2026 तक 30 दिनों की अवधि के लिए लागू की गई है।इस के तहत गुप्ता न्यूज एजेंसी से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक 12 ऑटो रिक्शा के लिए और एसपी कार्यालय से पशुपालन विभाग के गेट तक 45 दोपहिया वाहनों के लिए सशुल्क पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं । पशुपालन विभाग के मुख्य द्वार से जिला कोर्ट द्वार तक सामान्य जनता के 10 वाहनों के लिए, कोर्ट गेट से डीसी ऑफिस तक के 73 मीटर के क्षेत्र को विशेष रूप से 15 अधिवक्ता वाहनों के लिए आरक्षित किया गया है।डीसी चौक से पहली केमिस्ट शॉप तक 12 वाहनों के लिए, पहली केमिस्ट शॉप से क्षेत्रीय अस्पताल मुख्य द्वार तक नो पार्किंग ज़ोन , क्षेत्रीय अस्पताल मुख्य द्वार से 15 मीटर तक 5 ऑटो रिक्शा के लिए , पीएनबी एटीएम से आपातकालीन द्वार तक आपातकालीन वाहनों के लिए , आपातकालीन द्वार से 25 मीटर 8 ऑटो रिक्शा तथा प्रेस क्लब के सामने तीन हल्के वाहनों के लिए आरक्षित रहेंगे

अधिसूचना के अनुसार, सार्वजनिक सुविधा और आपातकालीन सेवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) एटीएम से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के आपातकालीन गेट तक के हिस्से को आपातकालीन वाहनों के लिए नि:शुल्क पार्किंग जोन घोषित किया गया है । इन पार्किंग सुविधाओं के संचालन, पर्यवेक्षण और उचित शुल्क निर्धारण की जिम्मेदारी कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कुल्लू को सौंपी गई है । प्रशासन ने क्षेत्रीय अस्पताल प्रबंधन और नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि वे आपातकालीन पार्किंग क्षेत्र का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें और सभी चिन्हित स्थानों पर आवश्यक साइन बोर्ड व लाइन मार्किंग लगवाएं । जिला प्रशासन ने इस अस्थायी व्यवस्था के संबंध में आम जनता से निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं, जिसके बाद ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी
कुल्लू ब्यूरो रिपोर्ट सुशांत शर्मा …..

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