
खबर अभी-अभी ब्यूरो सोलन
दिनांक 8 अगस्त 2022
दिनांक 26-08-2022 को जयपाल शर्मा हाल अतिरिक्त सहायक अभियन्ता अनुभाग ममलीग, हिमाचल लोक निर्माण विभाग ने एक शिकायत पत्र प्रेषित किया कि कान्ती प्रकाश निवासी ममलीग ,जिला सोलन ने अपने मकान के मिट्टी के ढेर को लोक निर्माण विभाग की शिमला-नालागढ़ सड़क पर रखा है । जिस कारण यातायात व आम जनता के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कुनिहार में अभियोग अधीन धारा 283 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
2. दिनांक 26-08-2022 को एक महिला निवासी धर्मपुर, जिला सोलन ने एक शिकायत पत्र प्रेषित किया कि दिनांक 22-8-2022 को समय करीब 6 बजे शाम जब यह अपनी सहेली के साथ स्कूटर पर घर जा रही थी तो कमल कुमार निवासी सुबाथू, तहसील कसौली ने इसके व इसकी सहेली के साथ मारपीट, गन्दी गालियां दी है तथा इन्हें जान से मारने की धमकियां दी है। जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजिकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
3. दिनांक 26-08-2022 को नवीन मित्तल निवासी मशोबरा कसौली ने पुलिस थाना कसौली में सूचना दी कि मशोबरा नाहरी रोड़ के पास शैलेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री शिवपूजन उपाध्याय गांव सहजनवा लूचमी, तह0 व थाना सहजनवा लूचमी, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हो गई है। जिस सूचना पर पुलिस टीम तुरन्त मौका पर पहुँची। जहां पर मृतक के परिजन व रिश्तेदारों की मौजूदगी में हालात तस्दीक करने पर नवीन मितल ने बतलाया कि शैलेन्द्र उपरोक्त इसके पास मजदूरी का काम करता था व दिनांक 25-08-2022 को मृतक शैलेन्द्र उपाध्याय उपरोक्त की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तथा दिनांक 26-08-2022 को सुबह के समय मृतक उपरोक्त अचानक बेहोश हो गया व मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति ने कोई सन्देह न किया है। जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कसौली में धारा 174 दण्ड़ प्रकिया संहिता में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
4. दिनांक 26-08-2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 179 चालान किये जाकर कुल 36,700/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें Drunken driving =01, Rash/negligent/dangerous driving=04 , Over Speeding=13, W/O Driving License =09, using mobile phones while driving=10,W/O Helmet=45, W/O Seat belt =08 तथा अन्य में 89 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त धुम्रपान निषेध अधिनियम में 8 चालान किये जाकर 750/- रू0 जुर्माना किया गया ।





