
#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
5 मार्च 2023
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र ने नंगल निवासी मनोज कुमार को नशीले पदार्थ रखने के मामले में दोषी पाते हुए पांच साल के कारावास सहित 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
उप-जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि 28 मई 2015 को जब पुलिस पार्टी जगातखाना गश्त पर थी तो उसी समय एक ऑल्टो कार एचपी 12डी -5188 आई। पुलिस को देखकर ड्राइवर घबरा गया। पुलिस ने जब ड्राइवर को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनोज कुमार, निवासी नंगल उपरला, तहसील नालागढ़ बताया। गाड़ी की जांच करने पर 16.500 किलो ग्राम चूरा पोस्त (भूकी) बरामद हुई। शनिवार को अदालत ने गवाहों के बयान के आधार पर उपरोक्त आरोपी मनोज कुमार को दोषी पाते हुए मादक पदार्थ के जुर्म में धारा 15 मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पांच साल की कठोर कारावास और 50 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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