# नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में दो आरोपियों दोषी करार*

खबर अभी अभी ब्यूरो सोलन

3 जनवरी 2023

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पोक्सो परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि तीसरे युवक को बरी कर दिया है। जिसमें मुख्य आरोपी विकास निवासी जोगिंद्रनगर मंडी को दोषी करार दिया है। जिसे सात वर्ष के कठोर कारावास और 10000 का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना अदा न करने पर दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं दूसरे दोषी पंकज निवासी देहुंघाट सोलन को पांच वर्ष का कारावास और 10000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि तीसरा आरोपी दोष मुक्त पाया गया, जिसे अदालत ने बरी कर दिया है।

जानकारी के अनुसार 17 दिसंबर 2015 को पीड़िता जोकि उस समय 16 वर्ष की थी, के पिता ने पुलिस थाना सदर सोलन में शिकायत दी थी कि इसकी नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी 10 दिसंबर 2015 से घर से लापता है, उसका मोबाइल भी बंद है। पुलिस ने नंबर ट्रेक किया तो पता चला कि पीड़िता के नंबर से एक नंबर पर बहुत बार फोन किया है, जोकि किसी जानु नामक व्यक्ति का था|

जानु के बारे में जांच की गई तो उससे पता चला कि पीड़िता पंकज, विकास और अशोक के साथ रोहडू शिमला में है। पुलिस को जांच में पता चला कि पंकज ने पीड़िता का विवाह विकास के साथ करवा दिया है। विकास के साथ जोगिंद्रनगर मंडी में रह रही है। तीन अप्रैल 2016 को पुलिस ने विकास के घर जोगिंद्रनगर से पीड़िता को खोज निकाला और विकास को गिरफ्तार कर के सोलन ले आए।

आरोपी अशोक को साक्ष्य की कमी के आधार पर बरी कर दिया गया। जबकि पंकज व विकास को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की पैरवी सुनिल वासुदेवा ने की है। जबकि उनकी सहायता नायब कोट राजेश ने की है।

खबर अभी अभी ब्यूरो सोलन

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