नीट को लेकर प्रशासन सतर्क, परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगी निषेधाज्ञा

एसडीएम सदर डॉ. राजदीप सिंह ने भारतीय नगर पालिका अधिनियम की धारा 163 बीएनएसएस के तहत यह आदेश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, नाराबाजी, लाउडस्पीकर और हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी।

नीट यूजी 2025 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। बिलासपुर सदर उपमंडल के तीन परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 4 मई को निषेधाज्ञा लागू रहेगी। एसडीएम सदर डॉ. राजदीप सिंह ने भारतीय नगर पालिका अधिनियम की धारा 163 बीएनएसएस के तहत यह आदेश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, नाराबाजी, लाउडस्पीकर और हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। यह आदेश विशेष रूप से परीक्षा के दिन यानी 4 मई को लागू रहेगा और सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।

परीक्षा केंद्रों के चारों ओर किसी भी तरह की राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रैली, नारेबाजी और जुलूस पर सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि प्रणाली के सभी उपकरणों के इस्तेमाल पर सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रोक लगाई गई है।  मंच या टेंट लगाने, सजावट या किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। लाठी, तलवार, हथियार, गोला-बारूद जैसे किसी भी घातक वस्तु को लेकर परीक्षा केंद्रों के आसपास घूमना पूरी तरह वर्जित रहेगा। एसडीएम ने कहा कि यह आदेश एकपक्षीय रूप से जनहित में जारी किया गया है और केवल परीक्षा वाले दिन ही लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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