
#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
8 मार्च 2023
उपभोक्ता आयोग धर्मशाला के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद की खंडपीठ ने सहारा गोल्ड मार्ट को शिकायतकर्ता की परिपक्पता राशि को नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही सहारा गोल्ड मार्ट को 80,000 रुपये जुर्माना भी ठोका है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनय सोनी ने बताया कि शिकायतकर्ता केवल कृष्ण गुप्ता पुत्र गंगा दास निवासी पपरोला ने शिकायत की थी कि सहारा गोल्ड मार्ट के पास उसने 15 दिसंबर, 2012 को पांच लाख रुपये जमा करवाए थे, जो उसे 2017 को विरोधी पक्ष ने वापस करने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से तीन साल तक अपने पास जमा कर लिए। वहीं, 2020 में शिकायतकर्ता ने परिपक्व राशि वापस मांगी तो कंपनी आनाकानी करने लगी। इसके बाद शिकायतकर्ता को मजबूरन उपभोक्ता आयोग का सहारा लेना पड़ा। वहीं, उपभोक्ता आयोग की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता की शिकायत को मंजूर करते हुए विरोधी पक्ष को 80,000 रुपये हर्जाना और 10,000 रुपये शिकायत का खर्चा देने के भी आदेश दिए हैं। विरोधी पक्ष को शिकायतकर्ता को कुल 12, 63,518 रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं।
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