पत्नी के हत्यारे को कठोर आजीवन कारावास

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

22 अगस्त 2023

मंडी पत्नी की हत्या करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी पति को कठोर उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी की ओर से जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे दो साल की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एक) पीसी राणा के न्यायालय ने भादंसं की धारा 302 के तहत अभियोग साबित होने पर चच्योट निवासी प्रकाश चंद पुत्र डागी राम को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
इस मामले के तथ्यों के अनुसार 13 जनवरी 2020 को चच्योट पंचायत के उप प्रधान को सूचना मिली कि आरोपी की पत्नी पार्वती देवी संदेहास्पद परिस्थितियों में मर गई है। इस पर पुलिस का दल थाना प्रभारी की अगुवाई में घटनास्थल पर पहुंचा। जहां पर मृतका के भाई सुरेश कुमार ने अपना बयान दर्ज करवाया कि उनकी बहन पार्वती देवी की शादी आरोपी के साथ करीब 25 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी उनकी बहन को मानसिक यातनाएं दे रहा था और मारपीट कर रहा था।
जब उन्हें पता चला कि पार्वती बीमार है तो वह अपनी बहन के घर चच्योट गांव पहुंचा तो वहां बहुत से लोग इकट्ठा थे। जब वह कमरे में गया तो उसने अपनी बहन को मृत अवस्था ने पाया। उसने जब आरोपी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने रात को पार्वती को दो-चार थप्पड मारे थे। जब सुरेश ने मृतका के शरीर की जांच की तो उसके शरीर में कई चोटें आई हुई थी। इस पर उन्होंने मृतका का पोस्ट मार्टम करवाने और आरोपी के खिलाफ जांच करने की मांग की थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया था। पोस्टमार्टम में चिकित्सक का कहना था कि मृतका के शरीर पर 29 चोटें आई थी।
ये चोटें लकड़ी के डंडे से संभव है और ये चोटें मृतका की मौत पर्याप्त हैं। तहकीकात पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या करने का अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 24 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए। अभियोजन पक्ष की पैरवी लोक अभियोजक राजीव कुमार शर्मा ने की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और मेडिकल रिकॉर्ड से आरोपी के खिलाफ पत्नी की हत्या करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को कठोर उम्रकैद और जुर्माने का उक्त फैसला सुनाया है।

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

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