
पर्यटन नगरी मनाली में नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों,अर्ध सैनिक बलों और सुना कर्मियों के अलावा सभी व्यक्तियों पर हथियार लाने ले जाने और साथ रखने पर 2 जनवरी 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि नए साल पर पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपमंडल अधिकारी मनाली के आग्रह पर यह निर्णय लिया गया है। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया है कि यह आदेश 28 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक प्रभावी होंगे और आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सहज का प्रावधान होगा। गौरतलब है कि नए साल पर कुल्लू जिला के मनाली में अत्यधिक पर्यटकों के आने का अंदेशा है और ऐसे में माल रोड मनाली और आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने के चलते सामाजिक तत्व सार्वजनिक आवाजाही और भीड़ की अधिकता का फायदा उठाकर ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं जिसे सार्वजनिक व्यवस्था को बंद किया जा सके प्रशासन ने एहतियातन यह आदेश पारित किए हैं जिसकी अनुपालन के लिए पुलिस को अधिकृत किया गया है।





