बंगाल में एंटी रेप बिल पेश, आरोपियों को 10 दिन में फांसी

#खबर अभी अभी कोलकाता ब्यूरो*

3 सितंबर 2024

पश्चिम बंगाल में आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डाॅक्टर की रेप और हत्या को लेकर बवाल जारी है। महिला डाक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए जूनियर डाक्टरों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने दो दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है। सत्र के आखिरी दिन आज एंटी रेप बिल पेश कर दिया है। इस बिल में दोषियों के लिए 10 दिन के भीतर फांसी देने का प्रावधान है। सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का नाम दिया है।

क्या है इस बिल में खास
एंटी रेप बिल में रेप और हत्या करने वाले आरोपियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है।
बिल में चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजा-ए-मौत का प्रावधान है।
21 दिन में जांच पूरी करनी होगी।
अपराधी की मदद करने वालों के लिए 5 साल की कैद का प्रावधान
रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में टास्क फोर्स लेगी एक्शन
पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान

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