भवनों के एटिक को 3.05 मीटर करने के लिए विधि विभाग ने दी मंजूरी

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

29 अप्रैल 2023

हिमाचल में भवनों के एटिक (अटारी) की ऊंचाई 2.70 से 3.05 मीटर किए जाने के फैसले को विधि विभाग ने मंजूरी दे दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। नियमों में भवनों की एटिक को रिहायशी बनाए जाने पर टाउन एंड एंट्री प्लानिंग विभाग (टीसीपी) वर्गमीटर के हिसाब से फीस वसूल करेगा। भवन मालिकों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े, इसलिए यह राशि कम से कम रहेगी। भवनों की एटिक का साइज बढ़ाए जाने से हिमाचल के 40 हजार भवन और प्लॉट मालिकों को फायदा होगा।

The law department has given approval to make the attic of the buildings 3.05 meters.

हिमाचल में कई भवन ऐसे हैं, जो दो मंजिला बने हैं। अब उन्हें तीसरी मंजिल मिल जाएगी। कई भवन मालिक ऐसे भी हैं, जिन्होंने पहले से एटिक को रिहायशी बनाया है, लेकिन यह नियमित नहीं है। ऐसे में लोग इन एटिक को नियमित कराकर बिजली और पानी के कनेक्शन ले सकेंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने बताया कि जल्द एटिक की ऊंचाई बढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी होगी।

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