मार्ग प्रतिबंधित करने के संबंध में आदेश

#सोलन।
अतिरिक्त उपायुक्त सोलन ज़फर इकबाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वार्ड न. 8 और वार्ड न. 9 में उपायुक्त निवास के समीप शिल्ली मार्ग को 7 अप्रैल, 2022 तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है।
यह मार्ग उक्त अवधि में प्रातः 11ः30 बजे से सायं 5 बजे तक कार्य बंद रहेगा। यह निर्णय उक्त मार्ग की मैटलिंग तथा टायरिंग के दृष्टिगत लिया गया है।
इस आदेशों के अनुसार उक्त अवधि में आम जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था, अग्निशमन सेवा, एम्बुलेंस इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगे।

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