
#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
5 मार्च 2023
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यूपी के बलिया में पक्षी विहार की भूमि पर हो रहे निर्माण पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि सुरहा ताल की सीमा से एक किमी. के भीतर वाली जमीन के किसी भी हिस्से पर कोई निर्माण न करें।जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और जस्टिस अफरोज अहमद की पीठ ने संयुक्त समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सुनाए फैसले में कहा कि प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, वाणिज्यिक भवन और 100 बिस्तरों वाले एससी/एसटी छात्रावास का निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र में किया जा रहा है। पीठ ने बलिया के डीएम और वन अधिकारियों को निर्देश दिया कि ईको सेंसेटिव जोन का सीमांकन कराकर अतिक्रमण हटाएं। साथ ही, बर्ड सेंचुरी की जमीन पर उपयुक्त साइन बोर्ड लगाने का निर्देश भी दिया।
एनजीटी ने कोरोना महामारी के दौरान गंगा में बहते शवों के मामले में सभी पक्षों को 10 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने कहा है। केंद्रीय सचिव वन एवं पर्यावरण, सचिव जल शक्ति, महानिदेशक क्लीन गंगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को एनजीटी ने नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए एक माह का समय दिया है। जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और एक विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने यह निर्देश संजय शर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।
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