वल्लभ कॉलेज मंडी में चल रहे बीएड कोर्स की मान्यता रद्द, हाईकोर्ट में याचिका खारिज

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वल्लभ कॉलेज मंडी में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी की ओर से चलाए जा रहे बीएड कोर्स की मान्यता को रद्द करने के आदेश के खिलाफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनटीसीई) के विरुद्ध दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में नए घटनाक्रमों को देखते हुए संस्थान अब एनसीटीई के नए आदेश के खिलाफ कानूनी रास्ता अपना सकता है। दरअसल संस्थान की बीएड प्रोग्राम (100 सीटें) की मान्यता को एनसीटीई की ओर से 31 जुलाई 2024 को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नए प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। इस आदेश के खिलाफ संस्थान ने अपील की थी, जिसके बाद मामले को पुनर्विचार के लिए उत्तरी क्षेत्रीय समिति (एनआरसी) के पास वापस भेज दिया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति ने 2 फरवरी 2026 को एक नया आदेश पारित किया है, जिसमें विभिन्न आधारों पर संस्थान की बीएड मान्यता को पुनः वापस ले लिया गया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने कहा कि चूंकि अब नया आदेश आ चुका है। इसलिए पुरानी याचिका पर सुनवाई का आधार नहीं बचता। याचिकाकर्ता के पास नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट, 1993 की धारा 18 के तहत नए आदेश के खिलाफ अपील करने का वैधानिक विकल्प मौजूद है। संस्थान सभी शिकायतों के लिए कानून के अनुसार उचित प्राधिकारी के पास जाने के लिए स्वतंत्र है।

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