# वाहन दुर्घटना में घायल को 13.91 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के दिए आदेश*

ठियोग निवासी सुंपा देवी ने मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। 2017 में कंडाघाट के पास राजस्थान नंबर के ट्रक ने स्कूटर को टक्कर मारी थी।

कोर्ट(सांकेतिक)

#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*

8 नवंबर 2022

 वाहन दुर्घटना में घायल को 13.91 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। प्रवीण चौहान वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला ने टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की राशि पर 9 फीसदी ब्याज अदा करने के आदेश दिए हैं। ठियोग निवासी सुंपा देवी ने मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी।अदालत को बताया गया कि वह 20 सितंबर 2017 को स्कूटर पर सोलन जा रही थी।

कंडाघाट के पास राजस्थान नंबर के ट्रक ने स्कूटर को टक्कर मारी। इस दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई और डॉक्टर ने उसे 70 फीसदी अपंग घोषित किया। दलील दी कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण चालक की लापरवाही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद घायल की ओर से मुआवजे के लिए दायर की याचिका को स्वीकार किया।

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