
शिमला : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत एक जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील कल्याण अधिकारी, चिड़गांव द्वारा आज विकास खंड चिड़गांव में किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रोहड़ू, धर्मेश रामोत्रा ने की।
उन्होंने कहा कि यह जागरूकता शिविर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पहल के तहत समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यक्रम के दौरान उपमंडलाधिकारी रोहड़ू ने दोनों अधिनियमों की महत्ता पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी और प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि पंजीकृत मामलों की जांच समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए तथा मासिक रिपोर्ट तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत की जाए।
साथ ही तहसील कल्याण अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि पात्र लाभार्थियों को समय पर राहत प्रदान की जाए तथा पंचायत स्तर पर निरंतर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए ताकि समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके।
शिविर में सहायक आयुक्त (विकास)-सह खंड विकास अधिकारी चिड़गांव, थाना प्रभारी चिड़गांव, तहसील कल्याण अधिकारी चिड़गांव, नायब तहसीलदार चिड़गांव सहित 50 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि, जिनमें जिला परिषद सदस्य, बी.डी.सी. सदस्य, प्रधान, उपप्रधान एवं वार्ड सदस्य शामिल थे, उपस्थित रहे।





