
शिमला में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान ऑकलैंड स्कूल क्षेत्र और संजौली थाना से नवबहार मार्ग तक सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को हटाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी किए गए।
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 122 और 127 तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 15 के तहत की गई। इन प्रावधानों के अनुसार किसी भी वाहन को ऐसे स्थान पर पार्क नहीं किया जा सकता जिससे यातायात में बाधा या राहगीरों को खतरा हो।
जिला पुलिस शिमला ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें। अवैध पार्किंग से न केवल ट्रैफिक प्रभावित होता है बल्कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में सुरक्षित और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।





