समय पर भुगतान न होने पर बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से होगी बंद

मंडी,
विद्युत उप-मण्डल साईगलू के अंतर्गत आने वाले उन उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित की जाएगी, जिनके मासिक विद्युत बिल निर्धारित देय तिथि के बाद भी लंबित रहेंगे। सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल साईगलू ने बताया कि देय तिथि के अगले माह की 5 तारीख को ऐसे उपभोक्ताओं को डिफाल्टर नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर संबंधित उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति काट दी जाएगी। आपूर्ति विच्छेदन के बाद पुनः बहाली के लिए उपभोक्ता को समस्त लंबित विद्युत बिल राशि के साथ ₹250 पुनर्संयोजन शुल्क विभागीय नियमानुसार जमा करवाना होगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई उपभोक्ता केवल बकाया बिजली बिल की राशि जमा करता है और पुनर्संयोजन शुल्क 250 रुपये जमा नहीं करता है, तो उसकी विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे उपभोक्ता का आगामी विद्युत बिल भी जनरेट नहीं हो पाएगा।

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए अपने मासिक विद्युत बिलों का भुगतान निर्धारित देय तिथि से पूर्व अथवा देय तिथि तक सुनिश्चित करें।

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