
कुल्लू : अध्यक्ष साडा मणिकर्ण -सह-विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि साडा मणिकर्ण कार्यालय की 27 जुलाई 2021 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन/अतिरिक्त करते हुए, साडा मणिकर्ण, सदन द्वारा “माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला और माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में साडा मणिकर्ण के चल रहे मामलों के लिए निजी अधिवक्ता की सेवाएं लेने” के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, साडा मणिकर्ण के लिए साडा विकास शुल्क बैरियर से प्राप्त निधियों के उपयोग के संबंध में वित्तीय मानदंड दिशानिर्देशों का हिस्सा होंगे।
जिसके अंतर्गत कानूनी सेवाओं के लिए पेशेवर शुल्क का भुगतान साडा विकास शुल्क निधि से किया जाएगा। निजी अधिवक्ता की नियुक्ति साडा सदन के निर्णय के अनुसार होगी तथा मूल अधिसूचना एवं 19 अप्रैल 2025 अधिसूचना के माध्यम से जारी किए गए दिशानिर्देशों के अन्य प्रावधान भी यथावत लागू रहेंगे।
ब्यूरो कुल्लू सुशांत शर्मा कि रिपोर्ट





