सुक्खू की कैबिनेट बैठक ने स्पेशल पैकेज को दी मंजूरी, या मकान बनाने के लिए मिलेगा 7 लाख मिलेंगे, इस योजना की हुई शुरुआत

शिमला।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। इसको लेकर सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के आपदा पीड़ितों के लिए 2023 की तर्ज पर राहत पैकेज देने की मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया को बताया कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। जबकि केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में मात्र 1.30 लाख का प्रावधान है।
मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि जिनके मकान आंशिक रूप से टूटे हैं, उन्हें 1 लाख रुपए और जिनकी दुकान या ढांबा क्षतिग्रस्त हुआ है, उन्हें भी 1 लाख रुपये की राहत मिलेगी। यदि आपदा में किराएदार का सामान बह गया है तो उसे 50 हजार रुपये और मकान मालिक के सामान के नुकसान पर 70 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह सहायता उन सभी क्षेत्रों में लागू होगी जिन्हें राज्य सरकार आपदा प्रभावित घोषित करेगी।
राजस्व मंत्री ने बताया कि यदि किसी की गाय या भैंस बह गई है तो सरकार 55 हजार रुपये प्रति पशु देगी। पहले यह राशि कम थी। इसके अलावा गोशाला बनाने के लिए 50 हजार रुपये और भेड़-बकरियों के नुकसान पर 9 हजार रुपये प्रति पशु की राहत दी जाएगी। रिलीफ मैनुअल में जहां सिर्फ 3 पशुओं का ही मुआवजा मिलता है, वहीं हिमाचल सरकार सभी पशुओं का मुआवजा देगी।

राहत पैकेज की मुख्य बातें

पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹7 लाख की सहायता
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹1 लाख
दुकान/ढाबों को हुए नुकसान पर ₹1 लाख
किरायेदारों को घर के सामान के नुकसान पर ₹50,000,
जबकि मकान मालिकों को ₹70,000 की राहत
खेतों और बगीचों में सिल्ट आने से नुकसान पर ₹6,000 प्रति बीघा
पूरी तरह नष्ट खेत/बगीचे पर ₹10,000 प्रति बीघा
फसल नुकसान के लिए ₹3,000
बड़े पशुओं की मौत पर ₹55,000 प्रति पशु
गोशाला निर्माण के लिए ₹50,000
भेड़-बकरी जैसे छोटे पशुओं की मौत पर ₹9,000 प्रति पशु
आपदा से किसानों और बागवानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। खेतों में गाद भरने पर 6 हजार रुपये प्रति बीघा, जमीन बह जाने पर 10 हजार रुपये प्रति बीघा, और पॉलीहाउस क्षतिग्रस्त होने पर 25 हजार रुपये प्रति यूनिट दिए जाएंगे। वहीं जिनके घर में सिल्ट आया है, उन्हें भी 50 हजार रुपये की राहत राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने आगामी मानसून सत्र में एक बिल लाने का फैसला किया है, जिसमें सरकारी चयन परीक्षाओं में नकल कराने या करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान होगा। इसके साथ ही पेपर लीक करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस कानून से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना चाहती है।
IGMC में जल्द शुरू होगी PET स्कैन सुविधा, मेडिकल कॉलेजों में बढ़ीं सीटें
IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया की सीटें बढ़ाकर 10 से 50 कर दी गई हैं। साथ ही, IGMC के कैंसर अस्पताल में PET स्कैन मशीन और अन्य उपकरणों की व्यवस्था पूरी हो गई है, जल्द ही यहां इलाज शुरू होगा।

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने एक नई योजना राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को भी हरी झंडी दी है। इसके तहत महिला मंडल और युवक मंडल यदि वन भूमि पर पौधे लगाएंगे तो उन्हें 1.40 लाख रुपये की शुरुआती राशि और अगले 5 वर्षों तक पौधों की सर्वाइवल दर के अनुसार इंसेंटिव दिया जाएगा।

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