स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने का आवेदन खारिज, इस दिन होगी अगली सुनवाई

#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*

15 नवम्बर 2024

Application to make local people a party in Sanjauli Masjid case rejected, next hearing will be held on this d

संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जिला अदालत में वीरवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने सोमवार को नगर निगम के फैसले के खिलाफ दायर अपील में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने की अर्जी को खारिज किया है। अदालत ने लोकस स्टैंडाई के आधार पर स्थानीय लोगों के आवेदन को खारिज किया है। अदालत ने टिप्पणी की है कि स्थानीय लोगों को इस मामले में पार्टी बनने का कोई अधिकार नहीं है।

अब मुख्य अपील में अंतिम बहस 18 नवंबर को होगी। पांवटा साहिब के रहने वाले अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने एमसी आयुक्त के फैसले के खिलाफ 5 अक्तूबर को जिला अदालत में अपील दायर की है। आरोप लगाया है कि मोहम्मद लतीफ की ओर से जो हलफनामा दायर किया है, वह गैर कानूनी है। इस अपील पर 6 नवंबर को अदालत ने मस्जिद के अवैध निर्माण गिराने के आयुक्त के फैसले पर रोक लगाने से इन्कार किया था जबकि एमसी आयुक्त से फैसले का रिकाॅर्ड तलब किया था।

इसी दिन स्थानीय लोगों की ओर से इस मामले में पार्टी बनाने के लिए आवेदन किया जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई तक अन्य पक्षों से जवाब मांगा था। 11 नवंबर को अपीलकर्ता और वक्फ बोर्ड ने यह दलीलें दीं कि स्थानीय लोगों की कोई सोसायटी या संस्था नहीं है। ऐसे में इस मामले में स्थानीय लोगों के आवेदन को खारिज किया जाए।अदालत ने स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने के आवेदन को सुरक्षित रखा था। नगर निगम आयुक्त ने हलफनामों के आधार पर मस्जिद की अवैध तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं। यह मामला पूरे देश में काफी चर्चा में रहा है।

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