
हिमाचल प्रदेश में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के गठन के बाद अब चुनाव दो साल के भीतर करवाए जाएंगे। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नगर निकायों के गठन के छह माह के भीतर चुनाव करवाने का प्रावधान था। नई व्यवस्था 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 14 में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार ने इस संशोधन को मानसून सत्र से पहले अध्यादेश के रूप में लागू किया था, जिसे बाद में मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पारित किया गया। वीरवार को राजपत्र में इसे लेकर अधिसूचना जारी की दी गई। सरकार ने पहले ही नगर निगमों के लिए दो वर्ष के भीतर चुनाव करवाने का प्रावधान लागू कर दिया था और अब यही नियम नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर भी लागू होगा।
पंचायतीराज विभाग को मिला पहला अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अपना पहला अधीक्षण अभियंता मिल गया है। इससे पहले अधीक्षण अभियंता डेपुटेशन पर आते थे। सरकार ने ई. राजेश चंदेल को अधिशासी अभियंता के रूप में पदोन्नत करते हुए शिमला निदेशालय में तैनाती दी है। राजेश 2002 से विभाग (जिला परिषद कैडर) में सेवा प्रदान कर रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता संघ की राज्य अध्यक्ष सुलक्षणा जसवाल ने कहा कि अब पंचायती राज विभाग की ओर से किए जा रहे पंचायत भवन, स्कूल बिल्डिंग, विकास खंड के भवन के कार्यों में तेजी आएगी। वर्ष 2019 में सरकार ने पंचायती राज विभाग के तहत तकनीकी विंग स्थापित किया था।





