हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की फर्जी एनओसी देने पर कंपनी के कंसलटेंट पर मामला दर्ज

बद्दी।
फर्जी साइंस करके प्रदूषण बोर्ड की जाली एनओसी देने पर बद्दी पुलिस ने एक कंसलटेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
प्रदूषण बोर्ड व जल व वायु के प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1981 अधिनयम के प्रावधानों के तहत आवश्यक अनुमति जारी करने के लिए ओसीएमएमएस के नाम से एक ऑन लाइन पोर्टल बनाया है और दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कर बेवसाइट पर अपलोड़ कर दिया जाता है। लेकिन बद्दी के भटोली कलां में एक दवाई की कंपनी हाईजिन एयरटेक इंडिया कंपनी ने प्रदूषण बोर्ड की एनओसी लेने के लिए 20 जनवरी को आवेदन किया और जांच में पाया गया कि अभी इसे स्वीकृति नहीं मिली है लेकिन कंपनी के प्रतिनिधि के दस्तावेजों के अनुसार एनओसी देना पाया गया। और कंपनी ने प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। जिसमें एनओसी जारी करने की तिथि भी 20 जनवरी है। आवेदन जमा करने व एनओसी देने की तिथि सामान थी। लेकिन अभी तक प्रदूषण बोर्ड ने कंपनी को कोई परमिशन नहीं दी है।
जब प्रदूषण बोर्ड ने फोन पर कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी के एमडी राजेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि एनओसी लेने के लिए उन्होंने आकाश कंसलटंसी को कार्य दिया था। कंसलटेट ने कंपनी को इसके एवज में 50 हजार रुपये की मांग रखी थी और उसने ही कंपनी को एनओसी उपलब्ध कराई है।
डीेएसपी नवदीप सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने आकाश कंसलटेंसी के संचालक के खिलाफ धारा 420, 467,468 व 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

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