हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की जारी की अधिसूचना

#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*

17 जनवरी 2023

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पेंशन जारी करने के फॉर्मूले को लेकर वित्त महकमा अलग से नियम और शर्तें जारी करेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रदेश में 20 साल बाद पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई है। प्रदेश के सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने लोहड़ी पर पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला लिया था। ओपीएस 2003 में बंद हुई थी। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किया वादा निभाया। पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की नजरें अब पेंशन के फार्मूले पर टिक गई हैं। ओपीएस कैसे मिलेगी और पेंशन की राशि कितनी होगी

कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में 15 मई 2003 से पहले सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 के तहत पेंशन दी जाती थी। इसके तहत सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन लिए गए वेतन का 50 फीसदी पेंशन राशि होती थी। इस नियम को ही दोबारा लागू करने के लिए हिमाचल सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। पुरानी पेंशन योजना में सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पहले दस वर्षों तक 50 फीसदी पेंशन ही परिजनों को मिलती है। इसके बाद पेंशन की राशि को 30 फीसदी दिया जाता है। पुरानी पेंशन लेने के लिए किसी भी कर्मचारी की दस वर्षों की नियमित सेवा होना भी अनिवार्य है।0

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