हिमाचल: बिना नक्शा पास भवन मालिकों को लौटानी होगी बिजली सब्सिडी, बोर्ड ने की सख्ती

हिमाचल प्रदेश में बिना नक्शा पास करवाए बने भवनों के मालिकों को अब बिजली बिलों का घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब (तय दर) पर एरियर चुकाना पड़ेगा। विद्युत बोर्ड ने ऐसे उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसा हैं जिन्होंने पिछले तीन सालों से बिजली कनेक्शन के लिए नगर और शहरी निकायों से भवनों के नक्शे की एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जमा नहीं करवाई है। बोर्ड के नए टैरिफ के मुताबिक अब इन उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2024 तक मिलने वाली सब्सिडी की राशि वापस ली जाएगी। इनसे सब्सिडी के एरियर की राशि वसूली जाएगी।

दरअसल, साल 2022 से पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को नगर निकायों से भवन के पास नक्शे की एनओसी लेना जरूरी थी। इसमें जिन उपभोक्ताओं के पास भवनों का एनओसी नहीं होती थी। उन्हें घरेलू कनेक्शन नहीं मिलते थे, उन्हें अस्थायी तौर (8.42 रुपये यूनिट) पर कनेक्शन मिलते थे। मार्च 2022 में सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नगर निकायों की एनओसी के बिना भी घरेलू बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया।

इस दौरान सब्सिडी लेने के लिए कई अस्थायी कनेक्शन भी घरेलू बिजली में बदले गए।  विद्युत नियामक आयोग ने एक अप्रैल 2024 से टैरिफ की अनुसूची में संशोधन किया। इसमें बिना नक्शा पास किए भवनों के कनेक्शन पर उच्चतम स्लैब (6.25 रुपये प्रति यूनिट) में बिना सब्सिडी शुल्क लगाने का फैसला लिया। अब इन उपभोक्ताओं से अलग-अलग दरों पर 1.03 से 3.53 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वसूली होगी।

भवनों की एनओसी जमा न करने पर लग रहा एरियर
राजधानी में करीब 20 हजार घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन्होंने साल 2022 से नगर निगम और टीसीपी से भवनों के पास नक्शों की एनओसी बोर्ड कार्यालय में जमा नहीं करवाई है। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि अप्रैल 2024 024 से सब्सिडी बंद होने के बाद से उपभोक्ताओं को भवनों के पास नक्शे की एनओसी जमा न उपभोक्ताओं को घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब 6.25 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ रहा है।

कितनी यूनिट पर है कितनी सब्सिडी
0 से 125 यूनिट बिजली की दरें 5.60 रुपये थी जबकि सब्सिडी 3.53 रुपये मिलती थी। इसी प्रकार 126 से 300 यूनिट तक बिजली 6 रुपये और सब्सिडी 1.83 रुपये थी। 300 से अधिक यूनिट पर बिजली 6.25 रुपये, जबकि 1.03 रुपये की सब्सिडी मिलती थी। उधर, राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए टैरिफ में घरेलु उपभोक्ताओं के लिए उच्चतम स्लैब 6.25 की बजाय 5.90 प्रति यूनिट की नई दरें जारी की। घरेलू दरें 35 पैसे प्रति यूनिट तक घटाई है।

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