हिमाचल हाईकोर्ट ने बिजली के खराब मीटर बदलने में हुए करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का लिया संज्ञान

#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*

15 दिसंबर 2022

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली के खराब मीटर बदलने में हुए करोड़ों रुपये के कथित घोटाले में कड़ा संज्ञान लिया है। खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित बिजली बोर्ड को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने बिजली बोर्ड से दो हफ्ते के भीतर जवाबतलब किया है। इस मामले की सुनवाई 26 दिसंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता चत्तर सिंह ने जनहित में याचिका दायर की है। आरोप लगाया गया है कि बिजली बोर्ड ने ठेकेदार को मुनाफा देने के लिए निर्धारित कीमत से 2,000 रुपये अधिक लागत तय की। याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि सोलन जिले में कुल 5,746 खराब मीटर बदलने के लिए 12 मार्च 2018 को कुशाल इलेक्ट्रिकल्ज को ठेका दिया गया।

प्रति मीटर बदलने के लिए 2,171 रुपये तय किए गए। इस तरह 1.26 करोड़ रुपये की राशि ठेकेदार को अदा की गई। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 11 अप्रैल 2018 को इसी तरह का ठेका किन्नौर जिले का दे दिया गया। वहां एक मीटर बदलने के लिए सिर्फ 211 रुपये की राशि तय की गई। किन्नौर में कुल 19,357 मीटर बदलने पर सिर्फ 41 लाख रुपये की खर्च हुए। आरोप लगाया गया कि बोर्ड ने ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए मीटर बदलने पर अधिक कीमत तय की। अदालत को बताया गया कि इस बात की जानकारी याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्राप्त की। अदालत से गुहार लगाई है कि इस मामले में जांच किए जाने के आदेश पारित किए जाए और बोर्ड के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

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