
उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति/सस्ंथाएं उपरोक्त स्थान पर नई उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु आॅनलाईन माध्यम से वांछित सूचना व अन्य दस्तावेज़ मउमतहपदहीपउंबींसण्ीचण्हवअण्पद वेबसाईट पर अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उपरोक्त वैबसाईट में दिनंाक 02 मई, 2025 तक आवेदन अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है व व्यक्तिगत आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र-यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बी0पी0एल0/एस0सी0/ओ0बी0सी0/एस0टी0 परिवार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां, स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के एमएलए, एमपी व स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए ना होने संबंधी शपथ पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है, ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु मैरिट तैयार की जा सके। वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत/रद!द कर दिया जाएगा ।
उपरोक्त स्थानों व ग्राम पंचायतों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु अधिक जानकारी व वांछित औपचारिकताओं के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति व संस्थाएं किसी भी कार्यालय दिवस में जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला कार्यालय आकर या कार्यालय दूरभाष न0 0177-2657022 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं ।





