223 बस रूटों के लिए आए 950 आवेदन, HRTC ने सरेंडर किए हैं बस रूट, इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन

शिमला। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने प्रदेश के 390 बस रूटों पर निजी बसें डालने के लिए राज्य के बेरोजगार युवाओं और बस ऑपरेटरों को मौका प्रदान किया है। ऐसे में आठ फरवरी तक परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित बस रूटों पर बसें चलाने के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए रूटों में अब तक 223 रूटों पर बसें चलाने के लिए आवेदन किए गए हैं। इसके लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अब तक 950 लोगों ने आवेदन किए हैं। हालांकि अभी तक दो दिन तक और आवेदन किए जा सकते हैं। विभाग ने किस जिला और किस क्षेत्र को कितने रूट प्रदान किए हैं इसकी पूरी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई है। जो भी युवा बेरोजगार पब्लिश किए गए रूटों पर बस डालकर स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहता हो वह 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर भी डाल सकता है। इसके अलावा 42 सीटर तक बस भी पब्लिश रूटों पर डाली जा सकती है।

इनमें परिवहन विभाग द्वारा हालांकि पहले बसों को ही वरियता दी जाएगी, लेकिन किसी रूट पर यदि कोई बस परमिट नहीं मिलता है या कोई भी बस चलाने को इच्छुक नहीं है ऐसे में 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर भी इसी रूट पर परिवहन विभाग द्वारा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश के स्थायी निवासियों को 18 से 42 सीट क्षमता वाली स्टेज कैरिज बसों की खरीद पर 30 प्रतिशत तक परिवहन सब्सिडी देने का ऐलान किया है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की गई है। सरकार द्वारा हाल ही में प्रदेश में 390 एचआरटीसी के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में चलने वाली बसों के रूटों को सरेंडर कर दिया है। ऐसे में इन सभी रूटों पर निजी बस चालकों को बस चलाने का मौका दिया जा रहा है। इन रूटों में 18-38-42 सीटर बसे चलाई जाएगी।

यातायात व्यवस्था होगी सुदृढ़

इस योजना से न केवल प्रदेश की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिलेगा। अधिसूचित एवं चिन्हित स्टेज कैरिज मार्गों पर सेवाएं शुरू करने वाले चयनित लाभार्थियों को यह सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

किस जिला में कितने रूट निजी ऑपरेटर्स को

कांगड़ा 101
बद्दी नालागढ़ 9
कुल्लू 20
सोलन 7
शिमला 68
रामपुर 14
नाहन 15
चंबा 11
बिलासपुर 19
हमीरपुर 18
मंडी 95
ऊना 13

एक परिवार से एक सदस्य को मिलेगा लाभ

परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार आवेदनकर्ता स्थायी रूप से हिमाचली होना चाहिए। आवेदक बेरोजगार होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदन किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी, पीएसयू या राज्य परिवहन उपक्रम में कार्यरत नहीं होना चाहिए। परिवहन विभाग के साथ कोई बकाया न हो। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा। आवेदनों की जांच संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा की जाएगी। यदि आवेदनों की संख्या उपलब्ध मार्गों से अधिक हुई, तो चयन लॉटरी (ड्रा) ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया जाएगा।

परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए 390 बस रूटों में 223 रूटों के लिए अभी तक आवेदन किए गए हैं। 950 लोगों ने निजी बस रूटों के लिए आवेदन किया है। अभी 8 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं।

– नरेश ठाकुर, एसटीए परिवहन विभाग

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