# 3 चरस तस्करों को 12 वर्ष का कठोर कारावास, 50-50 हजार जुर्माना लगाया|

खबर अभी अभी ब्यूरो सोलन

4 जुलाई  2023

अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायालय सुंदरनगर ने 2.369 किलोग्राम चरस बरामदगी मामले में तीन दोषीयों को 12-12 साल का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

जानकारी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायालय सुंदरनगर पंकज शर्मा की अदालत में विचाराधीन मामले में दोषी कुलदीप कौशिक निवासी बसंत बिहार लाढीत रोड रोहतक हरियाणा, लतिल उर्फ शिव नाथ गांव गंसवाला तहसील सदर गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा और प्रेम सिहं गांव फगवाणा तहसील सैंज जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत 12-12 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने कहा कि वर्ष 2019 में पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली पर स्थित पुंघ में मौजूद थी। इसी दौरान सुंदरनगर की तरफ से पंजाब रोडवेज की बस की चेकिंग के दौरान दोषी कुलदीप कौशिक के पि_ू बैग से 2.369 किलोग्राम चरस बरामद की गई।

इस पर पुलिस थाना सुंदरनगर ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस द्वारा मामले में तफतीश के दौरान पाया गया कि दोषी कुलदीप कौशिक और ललित उर्फ शिव नाथ को प्रेम सिंह ने यह चरस भुंतर के रोपा से खरीदी थी। इस बात की पुष्टि पुलिस द्वारा दोषियों की कॉल डिटेल व लोकेशन खगांलने के बाद हुई थी। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 25 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर के न्यायालय ने आरोपी कुलदीप कौशिक, ललित उर्फ शिव नाथ तथा प्रेम सिंह को दोषी करार देते हुए 12 साल का कठोर कारावास तथा 50-50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

खबर अभी अभी ब्यूरो सोलन

 

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