
शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सात अप्रैल को आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 3757 पंचायतों का आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थिति के अनुसार कार्रवाई करें और पंचायतों के आरक्षण रोस्टर को सात अप्रैल, 2026 तक हर हाल में अंतिम रूप दें। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित अधिकारी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई समय पर सुनिश्चित करें, ताकि पंचायत चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। हिमाचल प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पंचायतों के आरक्षण रोस्टर को लेकर महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार महिला मंडल ग्राम उमरी व अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है।
16 नई पंचायतों के पुनर्गठन को अवैध करार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पंचायतों के आरक्षण रोस्टर को लेकर महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बताया गया कि यह मामला 31 मार्च, 2026 को माननीय उच्च न्यायालय में सुना गया था, जिसके बाद इस पर उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। इसके बाद सरकार ने एडवोकेट जनरल से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या यह आदेश 13 फरवरी, 2026 के बाद अधिसूचित सभी ग्राम पंचायतों पर लागू होता है या केवल उन्हीं पंचायतों पर लागू होगा, जो इस मामले में शामिल थीं। एजी की राय के अनुसार हाई कोर्ट का निर्णय केवल उन्हीं पंचायतों पर लागू होगा, जो इस याचिका में शामिल थीं। इसका मतलब यह है कि अन्य पंचायतों पर इस फैसले का सीधा असर नहीं पड़ेगा।





