राहगीर को टक्कर मारने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने छह महीने की कैद व 1500 जुर्माने की सुनाई सजा

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

28 फरवरी 2023

धर्मशाला तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाकर राहगीर को टक्कर मारने के एक आरोपी को दोष सिद्ध होने पर देहरा स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने छह महीने कैद व 1500 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

जानकारी के मुताबिक कथोग निवासी किशन चंद 22 फरवरी, 2014 को शाम करीब 4:30 बजे सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान देहरा की तरफ से डोल निवासी युवक तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल लेकर आया और सड़क किनारे खड़े किशन चंद को टक्कर मार दी और उसे घसीटता हुआ ले गया। इस टक्कर से किशन चंद को सिर पर चोट आई। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग घायल को अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान किशन चंद की मृत्यु हो गई। इस पर मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ पुलिस थाना ज्वालामुखी में केस दर्ज हुआ। इस दौरान पाया गया कि आरोपी चालक के पास मोटरसाइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। न्यायिक दंडाधिकारी कनिका गुप्ता की अदालत में चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 11 गवाहों की गवाही व अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मोटरसाइकिल चालक को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी देहरा रवि कुमार ने की।

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