प्राकृतिक आपदा से फसल के नुकसान की भरपाई के लिए किसान 15 जुलाई तक करवा सकते हैं फसलों का बीमा

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

2 जुलाई 2023

किसी प्राकृतिक आपदा से फसल का होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जिला कुल्लू के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों को बीमित कर सकते हैं। जिले के किसान 14 दिन यानी 15 जुलाई तक अपनी मक्की और धान की फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

जिला कृषि उप-निदेशक कुल्लू पंजवीर ने कहा कि कृषि विभाग ने खरीफ 2023 फसलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जिले में मक्की और धान की फसलों का बीमा करवाया जा सकता है। दोनों के बीमा में प्रतिपूर्ति अथवा क्षतिपूर्ति राशि 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी। फसलों के बीमा के लिए प्रति बीघा 96 रुपये प्रीमियम देय होगा।

किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से 15 जुलाई तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए कंपनी के नंबर 70188-06168 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा लोक मित्र केंद्र में फसल का बीमा किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि ऋणी किसान जो फसल का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें बीमा करने की अंतिम तिथि से सात दिन पहले संबंधित बैंक शाखा में इस संबंध में लिखित तौर पर देना होगा। फसल बीमा के लिए खंड विषयवाद विशेषज्ञ, कृषि विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी से भी सलाह ली जा सकती है।

#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

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