
#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
12 अक्तूबर 2023
जलशक्ति विभाग कर्मियों को तोहफा
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय को 500 रुपये मासिक बढ़ाकर क्रमशः 5000, 4400, 6000 और 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।
चिंतपूर्णी में बनेगा रोपवे
मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत 76.50 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मोड में बाबा माई दास भवन पार्किंग चिंतपूर्णी से मंदिर तक यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान की।
परिवहन विभाग में ई-टैक्सी किराये पर लेने की मंजूरी
परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सियां किराये पर लेने को मंजूरी पदान की। बैठक में राज्य के सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए शौकिया और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इससे सूचना स्रोतों, आपातकालीन प्रबंधकों और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच प्रभावी सूचना आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा।

बैठक में सीसे (लैड) पर अतिरिक्त माल कर 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कम करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रदेश में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा के लिए राज्य में निजी संचालकों के लिए 234 रूट और टेंपो ट्रैवलर के 100 अतिरिक्त रूट प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में परिवहन विभाग के यातायात निरीक्षकों, मोटर वाहन निरीक्षकों, वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों तथा पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षकों व हैड कांस्टेबल को मोटर वाहन अधिनियम1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को कम करने के लिए नामित प्राधिकारी घोषित करने की भी मंजूरी दी।
इसके अतिरिक्त दुकान तथा ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25,000 रुपये से चार गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। प्रदेश सरकार गोशाला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार किराएदारों के सामान के नुकसान के लिए दी जाने वाली 2500 रुपये की राशि को 20 गुणा बढ़ाकर 50,000 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी।
दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 55 हजार जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6,000 रुपये प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी। कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि मुआवजा राशि को 3,615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा को आठ गुणा बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है। कृषि तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1384.61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है।
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