
#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
27 जून 2024

एक जुलाई से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। पुराने कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। नए नियमों में पुलिस को किसी भी रेड और जब्ती के मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना थाने में जाए ई-एफआईआर करवा सकेंगे। पीड़ित व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अधिकार क्षेत्र की बाध्यता को नए कानूनों में खत्म कर दिया गया है।
पीड़ित देश के किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवा पाएंगे। पुलिस कर्मचारी इससे मना नहीं कर सकेंगे। बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से कार्यशाला करवाई गई। इसमें बतौर मुख्यातिथि आईपीएस अधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्रोत व्यक्ति के रूप में आईपीएस अधिकारी कमांडेंट एचपीएपी बटालियन जुन्गा रोहित मालपानी, राष्ट्रीय विधि विवि के प्रो. डॉ. गिरिश शुक्ला और एसोसिएट प्रो. डॉ. संतोष कुमार शर्मा मौजूद रहे।





