दिल्ली में पतंग उड़ाने पर हो सकती है 2 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना जानिए ऐसा क्यों

#खबर अभी अभी दिल्ली ब्यूरो*

14 अगस्त 2024

पतंग उड़ाने को गैरकानूनी इंडियन एयरक्राफ्ट कानून की वजह से माना जाता है। इस कानून के हिसाब से अगर आपको पतंग उड़ानी है तो आपको पहले इसकी परमिशन लेनी होगी और परिमशन लेकर ही पतंग उड़ा सकते हैं। ये ड्रोन उड़ाने की तरह ही है दरअसल, इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट या फिर कोई हवा में उड़ाता है तो उसे प्रशासन की पहले परमिशन लेनी होगी, इसके बाद ही पतंग उड़ा सकते हैं। पतंग उड़ाना गैर कानूनी क्यों है। इसकी वजह ये है कि इस कानून में कई चीजों को एयरक्राफ्ट माना गया है, जिसमें एयरशिप, पतंग, ग्लाइडर्स, बैलून आदि शामिल है।
इस वजह से पतंग उड़ाने के लिए भी परमिशन लेने की जरुरत होती है और कानून के उल्लंघन पर 2 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के सेक्शन 11 के अनुसार, अगर ये पाया जाता है कि कोई गलत तरीके से एयरक्राफ्ट उड़ाता है तो 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, इस कानून को 2008 में संशोधित कर दिया गया था। इससे पहले इस एक्ट में सजा का प्रावधान 6 महीने की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना था। मगर इसे कुछ साल पहले बढ़ा दिया गया था कुछ इलाकों में एयरक्राफ्ट उड़ाने को लेकर सख्ती रहती है, जिसमें एयरपोर्ट के पास का इलाका शामिल है जिनके घर एयरपोर्ट के पास हैं, उन लोगों को इसका खास ध्यान रखना होता है इसके अलावा हाई सिक्योरिटी जोन के आस-पास एयरक्राफ्ट उड़ाना मुश्किल भरा हो सकता है।
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