राजेंद्र राणा के बेटे और पत्नी को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, जानें पूरा मामला विस्तार से

Himachal News Rajendra Rana son and wife get interim bail from High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की पत्नी, बेटे अभिषेक राणा और अन्य की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। याचिकाकर्ताओं ने दायर शिकायत के खिलाफ हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश दिए। जिला सिरमौर में क्रशर कंपनी के मालिक ने अभिषेक राणा, अनीता राणा और कमलेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। हिमाचल प्रदेश में खनन व्यवसाय से जुड़े एक बड़े विवाद में पुलिस ने धोखाधड़ी और चोरी के आरोप में केस दर्ज किया है।
बता दें कि ये क्रशर कंपनी जिला सिरमौर के पच्छाद पुलिस थाना के तहत स्थापित है। उल्लेखनीय है कि सिरमौर पुलिस थाना पच्छाद में कंपनी के मालिक अनिल चौहान ने अभिषेक राणा, अनीता राणा और कमलेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अनिल ने आरोप लगाया है कि उनके साझेदार अभिषेक राणा और अनीता राणा ने साजिश के तहत जेसीबी मशीन की चोरी कर ली। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि मशीन की कीमत और ईएमआई का भुगतान उन्होंने स्वयं किया था।
कंपनी के मालिक अनिल ने दावा किया कि 12 अगस्त 2021 को किए गए एक अन्य समझौते में कंपनी के मुनाफे और परिसंपत्तियों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। पुलिस ने इस संदर्भ में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 316(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया है। याचिकाकर्ता अभिषेक राणा की ओर से कहा गया कि जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगाए हैं, उसके खिलाफ हाल ही में पंजाब के मोहाली में केस दर्ज करवाया गया है। प्रदेश सरकार के दबाव में उनके परिवार पर केस दर्ज किया गया है।
Share the news