हिमाचल: टेंडर में अनियमितता पर कार्यकारी अभियंता को पद से हटाने के आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि ई-टेंडरिंग से बचने के लिए काम को टुकड़ों में विभाजित कर ऑफलाइन टेंडर जारी किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए अदालत ने जल शक्ति विभाग के ज्वाली डिविजन के कार्यकारी अभियंता अजय शर्मा को तत्काल पद से हटाने और उनकी सेवाएं वापस लेने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें किसी भी तरह के वित्तीय मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण और टेंडरिंग कार्य नहीं दिए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

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