विमल नेगी मामला: हरिकेश मीणा मामले में प्रदेश सरकार को पार्टी बनाने पर फैसला सुरक्षित

चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में आरोपी हरिकेश मीणा मामले में राज्य सरकार को पार्टी बनाने पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने राज्य सरकार को पक्षकार बनाने के खिलाफ कोर्ट में एक आवेदन दायर कर इसका विरोध जताया है। कोर्ट ने फैसला आने की अगली सुनवाई तक आरोपी हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत जारी रखी है। सरकार की ओर से महा अधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि सीबीआई इस मामले में गलत हलफनामा दायर कर अदालत को गुमराह कर रही है। सरकार इस मामले में इसलिए पक्षकार बनना चाहती है, क्योंकि सीबीआई एसआईटी के अधिकारियों को बार-बार दिल्ली बुलाकर प्रताड़ित कर रही है।

वहीं दूसरी ओर विमल नेगी की पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एकल न्यायाधीश के फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल सरकार का कोई भी अधिकारी इस मामले की जांच के सदस्य नहीं होंगे। उसके बावजूद सरकार इस मामले में पक्षकार बनना चाहती है, जो अदालत के फैसले की अवहेलना है। वहीं, सीबीआई ने कहा कि इस मामले की जांच बारीकी से की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार को पक्षकार बनाने का विरोध किया है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत में सभी पक्षों को सुनने के बाद कि राज्य सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए या नहीं, इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए आवेदन किया है। अदालत ने पक्षकार के रूप में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद सीबीआई ने इसका विरोध किया।

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