
Solan : उपायुक्त ने जारी किए आदेश, पूर्वाहन 11:00 बजे से रात 8:00 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रहेगी रोक
सोलन। धनतेरस व दीपावली त्योहार को लेकर 18 से 20 अक्तूबर तक शहर के माल रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार धनतेरस व दीपावली त्योहार के दृष्टिगत माल रोड पर पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक 18 से 20 अक्तूबर तक पूर्वाहन 11:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग एवं आवागमन के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, आपातकालीन सेवा, कानून एवं व्यवस्था में प्रयुक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक तक सामान ले जाने वाले साइकिल रिक्शा पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।





